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पाक ने नापाक जकीउर रहमान लखवी को छोड़ा

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date:17:47:13 PM / Fri, Mar 13th, 2015 | Updated Date:normal


इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड एवं लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी के हिरासत आदेश आज रद्द कर दिए. डॉन अखबार के अनुसार न्यायमूर्ति नूरुल हक ने 55 वर्षीय लखवी की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने खुद को तीसरी बार हिरासत में लिए जाने के आदेशों को चुनौती दी थी. अदालत ने उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया. इससे पहले, हाईकोर्ट ने उसके आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. लखवी और छह अन्य- अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमाद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम को नवंबर 2008 में मुंबई हमलों की साजिश रचने और उसको अंजाम देने के लिए आरोपी बनाया गया। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे. माना जाता है कि लखवी लश्कर ए तैयबा के संस्थापक एवं जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद का एक निकट संबंधी है. उसे दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और नवंबर 2009 में छह अन्य के साथ मुंबई हमलों के सिलसिले में आरोपी बनाया गया था. उसके खिलाफ 2009 से सुनवाई चल रही है. वह करीब पांच साल से अडियाला जेल में बंद रहा है. भारतीय गृह मंत्रालय ने मुंबई आतंकी हमले के मास्‍टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की जेल से रिहाई के पाकिस्‍तान सरकार के आदेश पर सवाल खड़ा किया है. गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने मुंबई हमलों के सरगना जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ अदालत के समक्ष अकाट्य सबूत पेश नहीं किए. गृह मंत्रालय ने बताया कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी कानूनी कदम उठाए जिससे सुनिश्चित हो सके कि लखवी जेल से बाहर नहीं आ पाए. पाकिस्तान को महसूस करना चाहिए कि कोई अच्छे या बुरे आतंकवादी नहीं हैं. ज्ञात हो कि पाकिस्तानी कोर्ट ने मुंबई हमले के मुख्‍य आरापी जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी है. लखवी की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया था.


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