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कम आबादी वाले इलाकों में 220 मीटर के दायरे तक बिक सकेगी शराब

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Fri ,31 Mar 2017 05:03:48 pm |


समाचार नाऊ ब्यूरो -  नेशनल हाईवे और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानों पर रोक जारी रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन जगहों पर जनसंख्या 20 हजार से कम है वहां ये दूरी 220 मीटर तक हो सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसले के संशोधन की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा लिया था। एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि स्टेट हाइवे कई शहरों के बीच से होकर गुजरते हैं। अगर दुकानें बंद होंगी तो एक तरह से शराबबंदी हो जाएगी जबकि देश में शराब बेचना गैरकानूनी नहीं है।

दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि नेशनल हाईवे और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। हालांकि उसमें यह भी साफ किया गया कि जिनके पास लाइसेंस हैं उनके खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, इस तरह की दुकानें चल सकेंगी। यानी एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी। 



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