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इंटर टॉपर्स घोटाला: बच्चा राय  के जेल से  रिहा होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Mon ,06 Mar 2017 07:03:33 pm |


समाचार नाऊ ब्यूरो - पटना इंटर टॉपर्स घोटाले के आरोपी बच्चा राय को आज सुप्रीम ने बड़ा झटका दिया है। बच्चा राय  के जेल से  रिहा होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय से जवाब मांगते हुए पूछा कि क्यों न उनकी जमानत रद्द की जाए? मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी। बच्चा राय बिहार टॉपर्स स्कैम का मास्टरमाइंड है।

बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि जमानत देने में हाईकोर्ट ने किसी ग्राउंड का जिक्र नहीं किया है। बच्चा राय ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा किया है और बच्चा राय की जेल से बाहर रहने पर ट्रायल प्रभावित हो सकता है।

 बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बच्चा राय की जमानत को रद्द करने की मांग की थी।

दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट आना तय माना जा रहा था। बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया  कि बच्चा राय को जमानत देने के पीछे पटना हाईकोर्ट ने कोई आधार नहीं दिया है और बच्चा राय के जेल के बाहर रहने से ट्रायल प्रभावित हो सकता है।

 बिहार टॉपर घोटाला सामने आने के बाद एसआईटी ने बच्चा राय के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी, फर्जी कागजात तैयार करने और संपत्ति का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया था



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