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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Mon ,06 Mar 2017 07:03:32 pm |
समाचार नाऊ ब्यूरो - पटना गया रोडरेज केस की आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी रॉकी यादव की जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव को जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि छह महीने के भीतर इस केस का ट्रायल करा लें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जमानत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं वो अपनी जमानत की अर्जी पटना हाइ कोर्ट में दे सकते हैं।
गौरतलब हो कि इसी मामले में पटना हाइकोर्ट ने रॉकी यादव को जमानत दे दी थी। उसके बाद रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। रॉकी यादव के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट से यह अपील किये जाने के बाद कि इस मामले की सुनवाई जल्द की जाये, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि इस मामले की सुनवाई में कोई जल्दी बाजी नहीं है।
रॉकी यादव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दिये अपने जवाब में कहा कि रॉकी यादव के खिलाफ कोई गवाह नहीं है।इनके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी है। उस आधार पर रॉकी यादव बेगुनाह है और उसे जेल में रखने का कोई बेस नहीं है। वकील ने कहा कि सभी सरकारी गवाहों की गवाही पूरी की जा चुकी है। रॉकी यादव व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की हत्या का आरोपी है।
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