Breaking News

गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, पटना में बाढ़ का खतरा बिहार में बाढ़- 4 किमी नांव की डोली बना अपनी दुल्हन लेने पहुंचा लड़का चिराग को छोड़कर गए लोगों का नहीं है कोई जनाधार- कांग्रेस सुशांत मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान, राजगीर मेंं बनने वाली फिल्म सिटी का नाम हो सुश बिहार में बाढ़ से 22 जिलों की हालत बदहाल, 82 लाख लोग हुए हैं प्रभावित सुशांत सिंह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, सीबीआई करेगी मामले की जांच नीतीश कुमार ने दिया शिक्षकों को तोहफा, पूरे बिहार में कहीं भी ले सकते हैं तबादला नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त लागू कर खेला 'मास्टर स्ट्रॉक' MenstrualHygieneDay पर जागरूकता के लिए उठाए जा रहे कदम, पर कम नहीं आलोचनाओं का जोर जद (यू0)- दलित-महादलित प्रकोष्ठ की राज्य कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक गया में युवती से बलात्कार के बाद हत्या नियोजित शिक्षकों ने कहा जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं तो आंदोलन आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका का हड़ताल काफी दुखद- कृष्ण नंदन वर्मा मोतिहारी- २०१९ की चुनाव तैयारी में जुटा जिला प्रशासन रामगढ़- पतरातू डैम परिसर में अवैध पार्किंग टिकट के नाम पे वसूली


बिना आदेश लगाई लाल या नीली बत्ती तो खैर नहीं- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Thu ,23 Feb 2017 03:02:50 pm | Updated Date: Thu ,23 Feb 2017 03:02:07 pm


समाचार नाऊ ब्यूरो - अब गाड़ियों में बिना परमिशन के अवैध रूप से लाल व नीली बत्ती लगानेवाले पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है।सर्वोच्च न्यायालय से मिले आदेश व राज्यपाल के आदेश से लाल व नीली बत्ती लगाने के संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी की है।  विभाग ने अवैध रूप से वाहनों पर लाल व नीली बत्ती के दुरुपयोग पर रोक लगाने के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, डीएम, एसपी, ट्रैफिक एसपी पटना व सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। बताते चलें कि उच्च पदस्थ व्यक्तियों व पदाधिकारियों को ही सरकारी गाड़ी में लाल व नीली बत्ती के उपयोग करने की अनुमति है। सरकारी वाहनों पर विभाग का नाम व बिहार सरकार का मोनोग्राम आवश्यक है। वाहनों में अवैध रूप से लाल व नीली बत्ती का दुरुपयोग किये जाने की परिवहन विभाग को शिकायत मिली है। विभाग अवैध रूप से वाहनों पर लाल व नीली बत्ती के दुरुपयोग करनेवाले पर कानूनी कार्रवाई करेगी। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के वाहन में लाल बत्ती लगाने का प्रावधान है। 

 इनको मिली है लाल बत्ती:  

बिहार विधान सभा उपाध्यक्ष, बिहार विधान परिषद उपसभापति, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य योजना पर्षद के सदस्य, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, बिहार अल्पसंख्यक आयोग, एससी-एसटी आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, महादलित आयोग, उच्च जाति के लिए राज्य आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग व बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, प्रधान महाधिवक्ता।

इनको है नील बत्ती  लगाने की अनुमति: 

 सभी प्रधान सचिव, डीजीपी/एडीजीपी, सरकार के सचिव, महानिबंधक/ निबंधक उच्च न्यायालय,प्रमंडलीय आयुक्त, आइजी, डीआइजी, परिवहन आयुक्त, जिला व सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/समकक्ष, डीएम, एसपी, एडीजे, डीडीसी, एडीएम, सीजेएम,एसडीएम व एसडीपीओ।  



Related News


गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, पटना में बाढ़

चिराग को छोड़कर गए लोगों का नहीं है कोई जनाधार-

गया में युवती से बलात्कार के बाद हत्या

15 जनवरी तक प्रदेश का एक शख्स राशन कार्ड

गरीबों और कमजोरों के लिए अपनी आवाज़ दृढ़ता के साथ

युवाओं में ‘देश सर्वप्रथम’ का भाव उत्पन्न करें छात्र संगठन

कोयले की कोई कमी नहीं है-पीयूष गोयल

प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर दौरा

प्रधानमंत्री अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा पर

आतंकवादी मसूद  अज़हर के सर कलम करने वाले को

वायु सेना प्रमुख ने एक्स कोप इंडिया-18 का दौरा किया

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के आश्रय स्थलों के

Follow Us :

All rights reserved © 2013-2025 samacharnow.com