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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Thu ,23 Feb 2017 03:02:50 pm | Updated Date: Thu ,23 Feb 2017 03:02:07 pm
समाचार नाऊ ब्यूरो - अब गाड़ियों में बिना परमिशन के अवैध रूप से लाल व नीली बत्ती लगानेवाले पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है।सर्वोच्च न्यायालय से मिले आदेश व राज्यपाल के आदेश से लाल व नीली बत्ती लगाने के संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी की है। विभाग ने अवैध रूप से वाहनों पर लाल व नीली बत्ती के दुरुपयोग पर रोक लगाने के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, डीएम, एसपी, ट्रैफिक एसपी पटना व सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। बताते चलें कि उच्च पदस्थ व्यक्तियों व पदाधिकारियों को ही सरकारी गाड़ी में लाल व नीली बत्ती के उपयोग करने की अनुमति है। सरकारी वाहनों पर विभाग का नाम व बिहार सरकार का मोनोग्राम आवश्यक है। वाहनों में अवैध रूप से लाल व नीली बत्ती का दुरुपयोग किये जाने की परिवहन विभाग को शिकायत मिली है। विभाग अवैध रूप से वाहनों पर लाल व नीली बत्ती के दुरुपयोग करनेवाले पर कानूनी कार्रवाई करेगी। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के वाहन में लाल बत्ती लगाने का प्रावधान है।
इनको मिली है लाल बत्ती:
बिहार विधान सभा उपाध्यक्ष, बिहार विधान परिषद उपसभापति, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य योजना पर्षद के सदस्य, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, बिहार अल्पसंख्यक आयोग, एससी-एसटी आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, महादलित आयोग, उच्च जाति के लिए राज्य आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग व बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, प्रधान महाधिवक्ता।
इनको है नील बत्ती लगाने की अनुमति:
सभी प्रधान सचिव, डीजीपी/एडीजीपी, सरकार के सचिव, महानिबंधक/ निबंधक उच्च न्यायालय,प्रमंडलीय आयुक्त, आइजी, डीआइजी, परिवहन आयुक्त, जिला व सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश/समकक्ष, डीएम, एसपी, एडीजे, डीडीसी, एडीएम, सीजेएम,एसडीएम व एसडीपीओ।
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