Breaking News
By समाचार नाऊ ब्यूरो ब्यूरो | Publish Date: Thu ,29 Nov 2018 12:11:15 pm |
रक्षा मंत्रालय द्वारा 31/10/1990 को बनाए गए सुरक्षा प्रतिबंध दिशा-निर्देश सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते है। पहले के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए 27/11/2017 को सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर सुरक्षा प्रतिबंध लगाने के नए दिशा-निर्देश जारी किए गए, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण/छोटे विकास कार्यों की पूरी तरह अनुमति नहीं देते।
राज्य सरकारों ने अनुरोध किया था कि रक्षा मंत्रालय के वर्तमान दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण/विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकारों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों तथा अन्य केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थानों की ओर से किए जाने वाले छोटे निर्माण कार्यों, मरम्मत, तालाबों के रखरखाव और स्कूल, अस्पताल भवनों के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्माण गतिविधियों/सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों के बारे में समय-समय पर दिए जाने वाले सुरक्षा निर्देश सीमावर्ती क्षेत्रों में उपर्युक्त विकास कार्यों के बारे में लागू नहीं होंगे
All rights reserved © 2013-2024 samacharnow.com
Developed by Mania Group Of Technology.