Breaking News
By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Wed ,02 May 2018 06:05:55 pm |
समाचार नाऊ ब्यूरो - झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में हो रहे पशुअों की तस्करी व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू कराने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने नाै मई की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि आज भी राजधानी में धड़ल्ले से प्रतिबंधित मांस की बिक्री की जा रही है. लोअर बाजार थाना क्षेत्र में मांस की अवैध बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. पशुअों की तस्करी भी होती है. उनकी अोर से राजधानी में 22 अप्रैल की रात 12 बजे निरीक्षण के दाैरान लिये गये प्रतिबंधित मांस की बिक्री से संबंधित सीडी व फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया. निरीक्षण के दाैरान प्रार्थी के साथ पशुपालन निदेशक व जिला पशुपालन पदाधिकारी भी थे. उन्होंने भी इसे देखा है.
प्रार्थी ने कई अखबारों में प्रकाशित खबरों को भी संलग्न किया है. वहीं रांची नगर निगम की अोर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने खंडपीठ को बताया कि खुलेआम अवैध ढंग से मांस बिक्री को रोकने के लिए स्लॉटर हाउस का निर्माण किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गऊ ज्ञान फाउंडेशन की अोर से जनहित याचिका दायर कर राज्य में पशु तस्करी रोकने व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गयी है
All rights reserved © 2013-2024 samacharnow.com
Developed by Mania Group Of Technology.