Breaking News
By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Tue ,28 Nov 2017 04:11:35 pm |
समाचार नाऊ ब्यूरो रांची : झारखंड सरकार ने बिल्डर्स को बड़ी राहत दी है. सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन कर दिया है. इस संशोधन में बिल्डर्स को कई तरह के राहत दिये गये हैं. पहले बिल्डर को सिर्फ 16 फ्लैट बनाने के बाद ही लिफ्ट देना था अब इसे बढ़ाकर 24 कर दिया गया है. ऐसे कई फैसले लिये गये हैं जिससे झारखंड के बिल्डर राहत की सांस ले रहे हैं.
इसके अलावा भी संशोधन से उन्हें कई तरह की छूट मिली है, जिनमें ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट को बढ़ावा देने वाले बिल्डर्स को भी पांच फीसदी की छूट का आदेश दिया गया है. एक बड़ी राहत आम लोगों को भी मिली है. किफायती आवास पुरुष सदस्य के नाम रजिस्ट्री होने पर भी फीस सिर्फ एक रुपया लगेगा. यह लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके घर में कोई महिला सदस्य बालिग नहीं है.
बिल्डिंग बायलॉज में हुए संशोधन के बाद जमीन मालिक और बिल्डर के बीच होने वाले एग्रीमेंट में अब तीन करोड़ से अधिक की संपत्ति पर सिर्फ 75 रुपये की फीस देनी होगी. इसे बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि पुराने नियम के अनुसार पहले बिल्डर को जमीन की सरकारी कीमत के आधार पर 2.5 फीसद विकास फीस देनी पड़ती थी. पहले तीन करोड़ से अधिक की जमीन पर पहले 12.50 लाख रुपये लगते थे अब सिर्फ 75 हजार रुपये लगेंगे
पहले 16 फ्लैट पर लिफ्ट बनानी थी इसे बढ़ाकर 24 कर दिया गया है
* 15 फीसद से अधिक एरिया में बनाये जाने वाले प्रोजेक्ट के फीस में छूट
* ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट को
* पुरुष भी करा सकते हैं एक रुपये में रिजस्ट्री
* 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर सिर्फ 75 हजार रुपये फीस
*15 फीसद से अधिक क्षेत्र में किफायती आवास बनाने पर नक्शा पास करने की फीस में छूट
All rights reserved © 2013-2024 samacharnow.com
Developed by Mania Group Of Technology.