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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Fri ,03 Nov 2017 08:11:50 am |
समाचार नाऊ ब्यूरो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 01 दिसंबर, 2017 के बाद बेचे जाने वाले सभी चार पहिया मोटर वाहनों पर वाहन के विनिर्माता या उसके अधिकृत डीलर, जैसा भी मामला हो, द्वारा फास्टैग फिट किए जाएंगे। बिना विंड स्क्रीन के ड्राइव अवे चेसिस के रूप में बेचे जाने वाले वाहनों के मामले में फास्टैग वाहन मालिक द्वारा इसके पंजीकरण कराए जाने से पूर्व फिट किए जाएंगे। इस बारे में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संबंधित खंड में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
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