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चारा घोटाले का 34 किलो सोना सरकार को देने पर बैंक सहमत-सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने दिया आदेश

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Fri ,04 Aug 2017 07:08:47 pm |


समाचार नाऊ ब्यूरो - आरबीआइ ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर चारा घोटाले में जब्त 34.466 किलोग्राम सोना राज्य सरकार को देने पर सहमति दे दी है. सीबीआइ ने यह सोना घोटाले के नौ अभियुक्तों के पास से जब्त किया था. कांड संख्या आरसी 20ए/96 में तत्कालीन सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके सिंह के आदेश के आलोक में दो क्विंटल से अधिक सोना सरकारी खजाने में जमा कराना है. सीबीआइ के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश ने चारा घोटाले के इस सबसे बड़े मामले में फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि मुजरिमों  द्वारा रिजर्व बैंक में रखा गया सोना घोटाले के पैसों से खरीदा गया है. इसलिए इसे राज्य के सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाना चाहिए. इस फैसले के बाद मुजरिमों ने अलग-अलग दावे किये और सोना को अपनी पैतृक संपत्ति बताने की कोशिश की. संजय ने बालिग होने के बाद वर्ष 2001 में अपने नाम जमा सोने को विमुक्त करने की मांग की. उसके नाम जमा सोने पर पाबंदी नहीं होने की वजह से उसे  विमुक्त कर दिया गया. 

सीबीआइ ने नौ अभियुक्तों के पास से जब्त किया था सोना

अभी आरबीआइ से मिलने  वाला सोना (किलोग्राम में)

वजन  अभियुक्त का नाम

3.572  सुशील कुमार

3.380  बशिष्ठ नारायण सिन्हा

5.137  शकुंतला देवी

6.799  नीलम सिन्हा

5.037  त्रिपुरारी मोहन प्रसाद

4.915  सुशील कुमार

5.126  सुनील कुमार सिन्हा

0.500  रवि नंदन कुमार सिन्हा



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