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झारखंड धर्मांतरण विधेयक मंजूर, 4 साल तक कैद और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Tue ,01 Aug 2017 07:08:30 pm |


रांची : झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है. अब सरकार इस बिल को विधानसभा में पेश करेगी. सरकार इसे सदन में पास करवाना चाहती है. जबकि विपक्ष ने बिल का विरोध किया है. हालांकि सरकार का सदन में बहुमत है ऐसे में बिल पास करवाने में ज्‍यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. इस प्रारूप विधेयक में विधेयक के धारा-3 में बलपूर्वक धर्मांतरण को गैरकानूनी बताया गया है. और धारा 3 के उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास या 50 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय किया जा सकता है. यदि यह अपराध नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के प्रति किया गया है तो कारावास 4 वर्षों तक और जुर्माना एक लाख रुपये तक होगा. 

तैयार प्रारूप के अनुसार, लालच देकर या जबरन धमका कर धर्म परिवर्तन कराने पर जेल की सजा के अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. ऐसी स्थिति में धर्मांतरण करानेवाले को दोषी पाये जाने पर तीन वर्ष तक की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी जा सकती है. धर्म परिवर्तन करनेवाला अगर अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय का हो, तो धर्मांतरण करानेवाले को चार वर्ष की सजा हो सकती है.



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