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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Sat ,08 Apr 2017 01:04:03 pm |
समाचार नाऊ ब्यूरो नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव मामले में हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उसका कहना है कि हरियाणा सरकार न्याय व्यवस्था को तबाह कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार पर पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, सरकार ने हरियाणा कोऑपरेटिव सोसायटी के श्रमिकों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को 5 साल 8 माह बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की बेंच ने कहा, ‘आप (हरियाणा सरकार) न्याय व्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। आपने जो मुद्दा अब उठाया है, हम पहले ही उसकी व्याख्या कर चुके हैं। आपके लिए कितनी बार व्याख्या करें? कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 6 अलग-अलग मंचों पर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आई। जबकि ऐसे मामलों में फैसले देना उन मंचों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। चुनौती देने की 5 साल की समयसीमा भी खत्म हो चुकी है।
अदालत ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं करने का परामर्श नहीं देने के कारण उसके वकील को भी आड़े हाथ लिया। अदालत ने वकील से कहा कि आप छह अलग अलग न्यायिक मंचों पर गए जिनके पास इन मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं था और अब आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आपने अपने मुवक्किल को सलाह क्यों नहीं दी कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट श्रमिक मसलों से संबंधित हरियाणा राज्य सहकारी श्रमिक एवं निर्माण फेडरेशन लिमिटेड की एक अपील पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने यह अपील खारिज करते हुए कहा कि यह सरकार द्वारा सरासर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और वह इससे निबटेगा
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