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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Tue ,14 Mar 2017 04:03:58 pm |
समाचार नाऊ ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पार्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से आज इन्कार करते हुए विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए 16 मार्च की तारीख निर्धारित की। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता चंद्रकांत कानवेकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र सरकार की ओर से हरीश साल्वे की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह पार्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगाएगी। न्यायालय ने गोवा विधानसभा में 16 मार्च को ग्यारह बजे शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया। न्यायालय ने 15 मार्च तक शक्ति परीक्षण से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी करने का भी निर्देश दिया।
SC ने कांग्रेस से पूछे कई अहम सवाल
कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से कई अहम सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 14 मार्च 2017 गोवा विधानसभा में गवर्नर के पास अपनी संख्या के दावे को लेकर क्यों नहीं गई कांग्रेस। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो अभी तक इससे जुड़ा कोई एफिडेविट क्यों पेश नहीं किया गया।
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