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पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किए निर्देश

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Tue ,07 Mar 2017 06:03:30 pm |


समाचार नाऊ ब्यूरो  नई दिल्ली: पनामा पेपर लीक मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि वे मल्टी एजेंसी जांच दल द्वारा तैयार करवाई गई सभी 6 रिपोर्टों को सील बंद लिफाफे में 4 सप्ताह के भीतर अदालत में जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट पनामा पेपर लीक मामले को देख रहा है और विशेष तौर पर एसआईटी बनाने की बात भी कही गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल के होगी। गौरतलब है कि पनामा पेपर लीक मामले में एक कंपनी के लीगल दस्तावेज लीक हुए थे। इसके माध्यम से पता चला था कि 424 भारतीयों के विदेशी बैंकों में खाते हैं।

इस मामले में जांच के लिए एम एल शर्मा नामक शख्स ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने इस मामले में आने वाले नामों/लोगों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से भारत में निवेश किए गए काले धन की जांच करने की भी मांग की है। पनामा पेपर लीक लिस्ट में से 103 एनआरआई हैं और बाकी भारत के निवासी हैं।

केंद्र सरकार ने लिया विशेष संज्ञान
केंद्र सरकार ने इस मामले में मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) का गठन किया है। इनमें CBDT, RBI,ED और FIU शामिल हैं। ये एमएजी सभी नामों की जांच करके रिपोर्ट काले धन के जांच के लिए बनी एसआईटी और केंद्र सरकार को दे रही है। यह अब तक 5 रिपोर्ट दे चुकी है और छठवीं रिपोर्ट तैयार है। अब कोर्ट ने यही सारी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे पेश करने के आदेश दिए हैं।



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