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By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Thu ,16 Feb 2017 04:02:18 pm |
समाचार नाऊ ब्यूरो : 4391 कृषि समन्वयकों की बहाली प्रक्रिया जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग से हुआ था को और झटका लगा जब पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भली पे अंतरिम रोक लगा दी. जस्टिस डॉ रवि रंजन की एकल पीठ ने कृषि समन्वयकों की बहाली रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सात दिनों की मोहलत देते हुए पूछा है कि क्यों नहीं पूरी बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाये. कर्मचारी चयन आयोग ने 4391 कृषि समन्वयकों की बहाली पूरी कर ली है. साक्षात्कार से लेकर बहाली प्रक्रिया में बोर्ड के पूर्व सचिव परमेश्वर राम की भागीदारी रही है.
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि बहाली प्रक्रिया में गड़बडी हुइ है. 13 ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया है जिनकी उम्र साठ वर्ष से अधिक हो चुकी है. 23 ऐसे आवेदक हैं जिनके पास अनुभव अधिक होने के बाद भी उन्हें दरकिनार कर दिया और उनसे कम अनुभव वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया. अनुसूचित जाति कोटे के 185 आरक्षित उम्मीदवारों का चयन सामान्य कोटि में कर लिया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने अनियमितताओं की पूरी फेहरिस्त कोर्ट को सौंपा है. कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग से 23 फरवरी तक जवाब मांगा है. 23 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. तब तक बहाली प्रक्रिया पर रोक रहेगी
राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 29 अप्रैल, 2015 को 4391 कृषि समन्वयकों की बहाली के लिए ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया था. इसके लिए 18 जनवरी से 2016 से नौ मई, 2016 तक आयोग द्वारा साक्षात्कार लिये गये. पांच अगस्त, 2016 को चयन सूची जारी की गयी. इसके बाद परीक्षा परिणाम जारी करने में अनियमितता होने की शिकायत उठती रही. यह मामला जब पटना हाई कोर्ट में लाया गया तो गुरुवार को इस याचिका की सुनवाई हुई.
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