Breaking News
By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date: Fri ,03 Feb 2017 12:02:01 pm |
समाचार नाऊ ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों को लेकर बेहद अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने इंजीनयरिंग व मेडिकल परीक्षा की तैयारी कराने वाले इन कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल व इंजीनयरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए सिर्फ प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को आधार नहीं बनाना चाहिए. 40 प्रतिशत वरीयता स्कूल के रिजल्ट को भी दिया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोचिंग पर बैन तो नहीं लगाया जा सकता है लेकिन शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोका जाना चाहिए. गौरतलब है कि एक याचिकाकर्ता ने 35,000 करोड़ रुपये के कोचिंग बिजनेस पर पाबंदी लगाने की मांग की थी.
All rights reserved © 2013-2024 samacharnow.com
Developed by Mania Group Of Technology.