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By ?????? ??? ?????? | Publish Date: Fri ,20 Jan 2017 10:01:36 am |
समाचार नाऊ ब्यूरो पटना : बिहार में 21 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला पर हाइकोर्ट की तलब के बाद आज राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट में उपस्थित हुए. डीजीपी और मुख्य सचिव ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. दोनों ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि मानव श्रृंखला के आयोजन के दौरान ट्रैफिक की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी. साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह जवाब देकर आश्वस्त किया कि इस श्रृंखला में किसी को जबरन शामिल नहीं किया जा रहा है. इसमें लोग स्वेच्छा से ही शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि इसमें शामिल होने के लिये लोगों पर किसी तरह का दबाव नहीं दिया जा रहा है और साथ ही दबाव नहीं है. शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. गुरुवार को कोर्ट ने मानव श्रृंखला में बच्चों को शामिल किये जाने को लेकर सख्त ऐतराज जताया था और बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.
दोनों अधिकारियों ने कोर्ट को यह सुनिश्चित किया कि स्कूली छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और उनपर स्कूल जाने का भी कोई दबाव नहीं होगा. साथ ही श्रृंखला में जो शामिल नहीं होेगे उनपर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी. अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि कार्यक्रम के दौरान अदालतों से संबंधित न्यायाधीश और वकीलों के अलावा अधिकारियों के वाहनों की आवाजाही में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी. कोर्ट ने सासाराम के उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए पूछा कि किस आधार पर डीईओ की तरफ से स्कूलों के हेडमास्टर पर दबाव बनाया गया था कि सभी स्कूलों से एक निश्चित संख्या में बच्चों को इस कार्यक्रम में भेजा जाए, सरकार ने अपनी तरफ से इसका भी जवाब दिया. गौरतलब हो कि कोर्ट ने मानव श्रृंखला को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया था. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.
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