Breaking News

गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, पटना में बाढ़ का खतरा बिहार में बाढ़- 4 किमी नांव की डोली बना अपनी दुल्हन लेने पहुंचा लड़का चिराग को छोड़कर गए लोगों का नहीं है कोई जनाधार- कांग्रेस सुशांत मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान, राजगीर मेंं बनने वाली फिल्म सिटी का नाम हो सुश बिहार में बाढ़ से 22 जिलों की हालत बदहाल, 82 लाख लोग हुए हैं प्रभावित सुशांत सिंह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, सीबीआई करेगी मामले की जांच नीतीश कुमार ने दिया शिक्षकों को तोहफा, पूरे बिहार में कहीं भी ले सकते हैं तबादला नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों की नई सेवा शर्त लागू कर खेला 'मास्टर स्ट्रॉक' MenstrualHygieneDay पर जागरूकता के लिए उठाए जा रहे कदम, पर कम नहीं आलोचनाओं का जोर जद (यू0)- दलित-महादलित प्रकोष्ठ की राज्य कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक गया में युवती से बलात्कार के बाद हत्या नियोजित शिक्षकों ने कहा जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं तो आंदोलन आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका का हड़ताल काफी दुखद- कृष्ण नंदन वर्मा मोतिहारी- २०१९ की चुनाव तैयारी में जुटा जिला प्रशासन रामगढ़- पतरातू डैम परिसर में अवैध पार्किंग टिकट के नाम पे वसूली


बदले बिहार सरकार के सुर श्रृंखला में किसी को जबरन नहीं किया जायेगा शामिल- मुख्य सचिव

By ?????? ??? ?????? | Publish Date: Fri ,20 Jan 2017 10:01:36 am |


समाचार नाऊ ब्यूरो  पटना : बिहार में 21 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला पर हाइकोर्ट की तलब के बाद आज राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट में उपस्थित हुए. डीजीपी और मुख्य सचिव ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. दोनों ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि मानव श्रृंखला के आयोजन के दौरान ट्रैफिक की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी. साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह जवाब देकर आश्वस्त किया कि इस श्रृंखला में किसी को जबरन शामिल नहीं किया जा रहा है. इसमें लोग स्वेच्छा से ही शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि इसमें शामिल होने के लिये लोगों पर किसी तरह का दबाव नहीं दिया जा रहा है और साथ ही दबाव नहीं है. शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. गुरुवार को कोर्ट ने मानव श्रृंखला में बच्चों को शामिल किये जाने को लेकर सख्त ऐतराज जताया था और बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.

दोनों अधिकारियों ने कोर्ट को यह सुनिश्चित किया कि स्कूली छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और उनपर स्कूल जाने का भी कोई दबाव नहीं होगा. साथ ही श्रृंखला में जो शामिल नहीं होेगे उनपर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी. अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि कार्यक्रम के दौरान अदालतों से संबंधित न्यायाधीश और वकीलों के अलावा अधिकारियों के वाहनों की आवाजाही में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी. कोर्ट ने सासाराम के उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए पूछा कि किस आधार पर डीईओ की तरफ से स्कूलों के हेडमास्टर पर दबाव बनाया गया था कि सभी स्कूलों से एक निश्चित संख्या में बच्चों को इस कार्यक्रम में भेजा जाए, सरकार ने अपनी तरफ से इसका भी जवाब दिया. गौरतलब हो कि कोर्ट ने मानव श्रृंखला को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया था. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.



Related News


बिहार में बाढ़- 4 किमी नांव की डोली बना अपनी

खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य

अपसी विभेद में उलझ गया है महागठबंधन

हाजीपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लडूंगा - रामविलास

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मामले में झूठ बोल रही है रक्षा

भाजपा- 2019 का चुनावी शंखनाद कई कमिटी में प्रमुख नियुक्त

2022 तक सभी के लिए आवास देना हमारा संकल्प है

100 दिनों में भी छह लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने अंतरराष्‍ट्रीय चावल अनुसंधान संस्‍थान का परिसर राष्‍ट्र को

बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम, 2012 में संशोधन की

राजस्थान विधान सभा चुनाव- हे किसान तेरी खुशी- वादो की

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिये मिशेल को भारत लाया गया

Follow Us :

All rights reserved © 2013-2024 samacharnow.com