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By ?????? ??? ?????? | Publish Date: Wed ,09 Nov 2016 02:11:53 pm |
भारत सरकार की 08 नवम्बर 2016 की अधिसूचना सं. 2652 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 08 नवम्बर 2016 तक जारी किए गए महात्मा गांधी श्रृंखला के रु. 500 और रु.1000 मूल्यवर्गों के नोटों की वैध मुद्रा स्थिति वापस ले ली गई है।
यह भारतीय मुद्रा नोटों की जालसाजी को रोकने, नकदी के रूप में जमा काले-धन को प्रभावी ढंग से समाप्त करने और नकली नोटों से आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए आवश्यक था।
इन नोटों को धारण करने वाले जनसाधारण/कार्पोरेट, कारोबार प्रतिष्ठान, सोसाइटी, न्यास आदि 10 नवम्बर 2016 से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या किसी भी बैंक शाखा में इन नोटों को देकर अपने संबंधित बैंक खातों में जमा कर इसके मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं।
अपनी तत्काल नकदी जरूरतों के लिए इन नोटों को प्रति व्यक्ति रु.4000 मूल्यों तक बैंक शाखाओं के काउंटरों पर विनिमय कर नकद प्राप्त कर सकते हैं।
जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस विनिमय सुविधा को प्राप्त करने के लिए उन्हें वैध परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उनके बैंक खाते में जमा मूल्य का उपयोग चेक जारी कर अथवा एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि जैसे अंतरण के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा निर्बाध रूप से किया जा सकता है। 9 नवंबर 2016 से 24 नवंबर 2016 को कारोबार की समाप्ति तक बैंक खातों, बैंक काउंटरों से नकदी आहरण की सीमा प्रति दिन रु.10,000 तक सीमित होगी और इस प्रकार के आहरण की कुल सीमा प्रति सप्ताह रु. 20,000 होगी। इसके बाद इस सीमा की पुन: समीक्षा की जाएगी।
इस परिवर्तन को सुचारु रूप से लागू करने के लिए सभी एटीएम और अन्य कैश मशीनें 09 नवंबर 2016को बंद रहेंगी। तैयारी पूरी होने के पश्चात इन्हें पुन: एक्टिवेट कर दिया जाएगा और 18 नवंबर 2016 तक एटीएम से नकदी आहरण प्रतिदिन रु. 2000 प्रति कार्ड तक सीमित होगी और 19 नवंबर 2016 से यह सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन रु.4000 प्रति कार्ड कर दी जाएगी।
कोई भी व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट बैंक नोट अपने खाते में 30 दिसंबर 2016 को या इससे पहले जमा या विनिमय नहीं कर पाता है, उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों में अथवा इस तरह की अन्य किसी व्यवस्था/सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके बाद के दिनांक तक पैसा जमा करने/ बदलने का एक अवसर दिया जाएगा।
अधिक जानकारी और ब्यौरे के लिए आम जनता भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.inऔर सरकार की वेबसाइट www.gov.nic.in देखेंअथवा भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के प्राधिकृत अधिकारी,श्री प्रवीण कुमार, सहायक महाप्रबंधक से कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या 0612-2320640 पर या ई मेल आई.डी. – helpdeskissuepat@rbi.org.inपर संपर्क कर सकते हैं।
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