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कम उम्र में शादी नहीं कर सकते मुस्लिम - कोर्ट
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समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date:12:08:23 PM / Fri, Mar 6th, 2015 |
एक अहम फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम समाज सिर्फ अपने कायदे-कानूनों का हवाला देकर लड़कियों की जल्दी शादी नहीं कर सकता।
जस्टिस सी.टी. सेल्वम ने अपने आदेश में कहा, \'अगर लोग अपने रिवाजों का हवाला देकर लड़कियों की शादी जल्दी करने लगे तो यह प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरेज ऐक्ट 2006 के खिलाफ होगा और इससे बाल विवाह की कुप्रथा खत्म नहीं होगी। जिससे लड़कियों के स्वास्थ्य और उनकी दशा सुधारना मुश्किल होगा।\'
कोर्ट ने यह फैसला एक मुस्लिम परिवार द्वारा दायर मुकदमे के सिलसिले में दिया। मुस्लिम परिवार ने अपने मुकदमे में कहा था कि कानूनी अड़चनों की वजह से वह अपनी 15 साल की बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं।
वहीं इस बारे में एक पीआईएल भी दायर की गई है। पिटिशन में दावा किया गया है कि सरकारी कानून मुस्लिम लड़कियों की शादी में अड़चन डाल रहा है। यह पीआईएल वकील एम.मोहम्मद अब्बास ने दायर की है।
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