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रांची:राज्यसभा चुनाव पर रोक से आयोग का इनकार

By समाचार नाऊ ब्यूरो | Publish Date:19:13:05 PM / Thu, Jun 9th, 2016 |


रांची: राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने से निर्वाचन आयोग ने इनकार कर दिया है. बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को निर्वाचन आयोग के वकील एके सिंह ने हाइकोर्ट को बताया कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव 11 जून को तय तिथि पर ही होगा. आयोग ने इस पर रोक लगाने का निर्णय नहीं लिया है. चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. उन्होंने जस्टिस आनंदा सेन की अदालत को बताया कि आयोग ने उन्हें बुधवार को ही ई-मेल कर यह जानकारी दी है. इस वजह से शपथ पत्र नहीं दायर हो पाया है. एके सिंह ने हाइकोर्ट को बताया : झाविमो ने आयोग से भी राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने का आग्रह किया था. पार्टी ने निर्वाचन आयोग व विधानसभा की मतदाता सूची में अंतर होने की बात कही थी. पिछले राज्यसभा चुनाव में भी झाविमो की ओर से यही आरोप लगाये गये थे. 

इसमें कोई अंतर नहीं है. याचिकाकर्ता बाबूलाल मरांडी के वकील आरएन सहाय ने इसका विरोध किया. उन्होंने हाइकोर्ट को बताया कि  राज्यसभा के पिछले चुनाव और इस बार होनेवाले चुनाव की स्थिति में काफी भिन्नता है.  दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी. साथ ही निर्वाचन आयोग और याचिकाकर्ता बाबूलाल मरांडी को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने का निर्देश दिया.
 

क्या है मामला 

बाबूलाल ने कोर्ट में आइए पीटिशन दायर कर झारखंड में होनेवाले राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने का आग्रह किया है. कहा है कि निर्वाचन आयोग के आंकड़ों व विधानसभा की ओर से तैयार की गयी  मतदाता सूची में अंतर है. आयोग के अनुसार झाविमो के आठ विधायक हैं. वहीं  विधानसभा की मतदाता सूची में झाविमो के सिर्फ दो विधायकों को दर्शाया गया है.

प्रतिवादी  विधायक नवीन जायसवाल व अन्य की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट में कहा कि मामले को लटकाने का प्रयास किया जा रहा  है. इससे पहले भी याचिकाकर्ता की ओर से दो बार राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने को लेकर अदालत से आग्रह किया गया था, जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से  इनकार कर दिया है. बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए  अदालत में पहले से 15 जून की तिथि तय है. ऐसे में इस मामले पर पहले सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. 



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